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राजस्थान उच्च न्यायालय

1. न्यायाधीशों की योग्यताओं का उल्लेख : अनु 217 (2) में उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढाने का अधिकार-संसद को है  1 → राज० प्रथम लोक अदालत की स्थापना-कोटा में  2 वर्तमान में राज0 न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या - 50 है   → अनु- 230 : हाई कोर्ट का विस्तार केंद्र शासित प्रदेश के लिए किया जा सकता है।   अनु - 231 दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय का प्रावधान  → अनु- 215, अभिलेखीय न्यायालय ल →  अनु 216  न्यायालय का गठन + न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित करते है   अनु 217- न्यायाधीशों की नियुक्ति, योग्यता व पद से हराने की प्रक्रिया  अनु-219 - शपथ [राज्यपाल - द्वारा]  अनु-221- वेतन  220- सेवानिवृत के बाद किसी भी न्यायालय में सेवा नहीं दे सकते हैं। [HC और SC को छोड़ कर] अनु 222 (स्थानान्तरण) न्यायाधीशो का

Student academy Bhilwara

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  Student academy Bhilwara 

Urooj Fatima

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first time study and standing position